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अहमदाबाद विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तीसरे पक्ष की याचिका पर उठाए सवाल

Photo Source : Google

Posted On:Wednesday, April 1, 2026

अहमदाबाद न्यूज डेस्क: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दाखिल करने वाले तीसरे पक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे संवेदनशील मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिन लोगों की इस हादसे में जान गई, उनके परिजन खुद याचिका लेकर नहीं आए, जबकि तीसरे पक्ष ने पहल की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में बिना सीधे प्रभावित हुए हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना जा सकता।

गौरतलब है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 (बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर) उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह विमान बी.जे. मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में गिरा, जिसमें कुल 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें यात्री, क्रू और जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे।

जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में तकनीकी खामी की ओर संकेत किया गया है, जबकि अंतिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कोर्ट ने संकेत दिया कि जांच प्रक्रिया जारी रहने दी जानी चाहिए और इसमें अनावश्यक दखल नहीं होना चाहिए।


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