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इनकम टैक्स नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी, एचआरए छूट में बढ़ोतरी समेत कई बड़े बदलाव प्रस्तावित

Photo Source : Google

Posted On:Friday, February 13, 2026

अहमदाबाद न्यूज डेस्क: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स नियम 2026 का मसौदा जारी कर दिया है, जिसमें कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में रहने वाले वेतनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

नए प्रस्ताव के तहत पुरानी कर प्रणाली (ओल्ड टैक्स रिजीम) चुनने वाले कर्मचारियों के लिए 50 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) छूट वाले शहरों की सूची का विस्तार किया गया है। अभी तक यह लाभ सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है, जबकि अन्य शहरों के लिए यह सीमा 40 फीसदी है। अब प्रस्ताव है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50 फीसदी एचआरए छूट की श्रेणी में शामिल किया जाए।

ड्राफ्ट में नियोक्ता द्वारा आंशिक निजी उपयोग के लिए दी जाने वाली कारों के काल्पनिक कर योग्य मूल्य (Perquisite Value) को बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार के लिए यह राशि 8,000 रुपये प्रति माह और इससे अधिक क्षमता वाली कारों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। फिलहाल यह सीमा क्रमशः 2,700 रुपये और 3,300 रुपये प्रति माह है।

इसके अलावा, कर्मचारियों को मिलने वाले भोजन पर कर-मुक्त सीमा को चार गुना बढ़ाकर 200 रुपये प्रति भोजन करने का प्रस्ताव है। नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले उपहारों पर सालाना छूट सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की बात कही गई है।

ड्राफ्ट में कर-मुक्त कर्मचारी ऋण की सीमा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। मौजूदा 20,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है।


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