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मादक पदार्थ तस्करी पर सख्ती, गुजरात और राजस्थान में दो तस्करों को 10-10 साल की सजा

Photo Source : Google

Posted On:Tuesday, June 16, 2026

अहमदाबाद न्यूज डेस्क: गुजरात के वडोदरा स्थित विशेष एनडीपीएस अदालत ने वर्ष 2021 के एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपी असलम अहमद पठान को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अहमदाबाद के शाहपुर निवासी असलम को अप्रैल 2021 में 99 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया था कि प्रतिबंधित नशीला पदार्थ मुंबई से अहमदाबाद लाया जा रहा था।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। मेफेड्रोन एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थ है और इसकी तस्करी को गंभीर अपराध माना जाता है।

इसी क्रम में राजस्थान के अजमेर स्थित विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने भी एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपी जवाहरलाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला मई 2020 का है, जब एनसीबी की जोधपुर यूनिट ने गेगल टोल प्लाजा के पास एक ट्रक से 40.850 किलोग्राम अफीम बरामद की थी।

जांच में पता चला कि अफीम बिहार के शेरघाटी से राजस्थान के पाली ले जाई जा रही थी। ट्रक के ईंधन टैंक के पास बनाए गए एक गुप्त खांचे से 22 पैकेट बरामद किए गए थे। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और दलीलों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और सख्त सजा सुनाई।


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