ताजा खबर
2036 ओलंपिक की तैयारी: अहमदाबाद की जसपुर झील बनेगी वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन   ||    अहमदाबाद की झुलसा देने वाली गर्मी ने ईशांत और अक्षर को किया बेहाल, मैदान पर दिखी मुश्किलें   ||    ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम, 1,000 विदेशी छात्रों के वीजा रद्द   ||    हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से निपटने के लिए स्कॉटलैंड ने उठाया बड़ा कदम, संसद में पेश किया ये प्रस्ताव   ||    अमेरिका के पूर्व सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या किसने की, जारी हुआ 10 हजार पन्नों का रिकॉर्ड   ||    अपने भाई के साथ 1 साल तक संबंध बनाती रही अमेरिकी युवती, तब महज 17 साल थी उम्र...खुलासा कर देगा हैरान   ||    कोविड-19 लैब-लीक थ्योरी को किसने दबाया? व्हाइट हाउस की नई वेबसाइट पर बड़ा खुलासा   ||    म्यांमार में फिर आया भूकंप, देर रात दो बार हिली धरती, घर छोड़कर भागे लोग, जानिए कितनी रही तीव्रता?   ||    पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन मुथप्पा राय के बेटे पर जानलेवा हमला, कर्नाटक में मारी गोली   ||    BECIL के पूर्व CMD को CBI ने किया गिरफ्तार, पिछले साल दर्ज हुई थी FIR; जानें क्या है पूरा मामला   ||   

विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश, असम में काजी नहीं, सरकार निकाह का करेगी रजिस्ट्रेशन, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Thursday, August 22, 2024

मुंबई, 22 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। असम सरकार ने विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश किया। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। सीएम हिमंत ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां भी रजिस्टर्ड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा। केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला- मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा- बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा।

आपको बता दें, करीब 90 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान 1935 के कानून में निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। साथ ही पुराने कानून में 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के निकाह का रजिस्ट्रेशन होने की गुंजाइश है। इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। कानून का पालन भी सही से नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और रजिस्ट्रार को वर्तमान में 94 काजियों के पास मौजूद रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड लेने को कहा। इन्हें 1935 में अंग्रेजों के समय वैध बनाया गया था। इससे पहले जुलाई में कैबिनेट ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को हटाकर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लॉ को लाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी थी। 1935 के कानून के तहत स्पेशल कंडीशन में कम उम्र में निकाह करने की अनुमति दी जाती थी। जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट ने बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की। रिपोर्ट में कहा गया कि कानूनी कार्रवाई के जरिए असम में बाल विवाह के मामलों को कम किया है। 2021-22 और 2023-24 के बीच राज्य के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.