अहमदाबाद न्यूज डेस्क: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बढ़ती गेमिंग एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सार्वजनिक सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने गेमिंग एक्टिविटी एरिया के लिए व्यापक सामान्य विकास नियंत्रण विनियम (सीजीडीसीआर) में नए प्लानिंग रेगुलेशन जोड़ने का निर्णय लिया है। यह कदम अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए उठाया गया है।
राज्य के अलग-अलग शहरों में स्वतंत्र गेमिंग एक्टिविटी एरिया के अलावा शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे वाणिज्यिक इमारतों में भी गेमिंग एक्टिविटी एरिया विकसित किए जा रहे हैं। इन दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्लानिंग रेगुलेशन का प्रावधान किया गया है ताकि गेमिंग एक्टिविटी एरिया की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री पटेल ने सीजीडीसीआर में किए गए प्रावधानों के तहत गेमिंग एक्टिविटी एरिया के निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई, न्यूनतम क्षेत्रफल, निर्माण की ऊंचाई, पार्किंग, सुरक्षा के उपाय, और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की विस्तृत जानकारी दी है। इसके अलावा, स्वतंत्र गेमिंग एक्टिविटी के प्लॉट्स के लिए सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रवेश और निकास, आपातकालीन निकास, और शरण क्षेत्र के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
नए रेगुलेशन के तहत, गेमिंग जोन में बीयू सर्टिफिकेट, फायर एनओसी और अन्य सभी आवश्यक लाइसेंस, सर्टिफिकेट और परमिट को दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा, जिन इमारतों में पहले से विकास अनुमति या बीयू अनुमति है, उन्हें नए नियमों के अनुसार उपयोग शुरू करने से पहले संशोधित अनुमति लेनी होगी।