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गुजरात हाई कोर्ट ने 26 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी, कहा- महिला को अपने शरीर पर पूरा अधिकार

Photo Source : Law Trend

Posted On:Wednesday, November 6, 2024


अहमदाबाद न्यूज डेस्क: गुजरात हाई कोर्ट ने 26 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की गर्भपात की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता 17 सप्ताह से अधिक की गर्भवती थी और मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थी। पीड़िता ने गर्भपात कराने का अनुरोध किया था। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि महिला को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है और गर्भपात कराने का निर्णय पूरी तरह से महिला का व्यक्तिगत अधिकार है।

पीड़िता के वकील के साथ अहमदाबाद के सोला हाई कोर्ट पुलिस स्टेशन में बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने कोर्ट में अपनी पहचान पेश की और गर्भपात करने की इच्छा जताई। कोर्ट ने सोला सिविल अस्पताल को मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया।

मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता 17 हफ्ते 4 दिन की गर्भवती है और रिपोर्ट सामान्य आई है। इसके बाद, हाई कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही, भ्रूण के ऊतकों के डीएनए को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में संरक्षित करने के लिए एफएसएल को भेजने का आदेश भी दिया गया।


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