अहमदाबाद न्यूज डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने गुरुवार को अहमदाबाद के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में काजी अब्दुल वदूद, रजी हैदर और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गुजरात की एटीएस द्वारा 1039.72 करोड़ रुपये मूल्य की 200 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती से संबंधित एक चल रही जांच का हिस्सा है।
इस मामले में अदालत ने 16 जनवरी 2025 को शिकायत का संज्ञान लिया। ईडी ने एटीएस, गुजरात द्वारा अहमद अली और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर रजी हैदर जैदी और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। एटीएस ने इस मामले में दो आरोप पत्र दायर किए, जिनमें रजी हैदर जैदी और उनके सहयोगियों को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल किया गया था।
ईडी की जांच में यह सामने आया कि रजी हैदर जैदी और काजी अब्दुल वदूद 2020 से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। ईडी की जांच से यह भी खुलासा हुआ कि तस्करी से अर्जित अपराधी आय को रजी हैदर जैदी ने हवाला चैनलों के जरिए दुबई में रहने वाले काजी अब्दुल वदूद तक पहुंचाया था।
इस मामले की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि मादक पदार्थों की तस्करी से मिली आय को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भी अवैध रूप से ट्रांसफर किया गया था। अब्दुल वदूद और रजी हैदर जैदी के खिलाफ कार्रवाई जारी है और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।