ताजा खबर
अहमदाबाद हादसे के बाद एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का अनावरण टला   ||    एअर इंडिया हादसे का वीडियो बनाने वाला 17 साल का आर्यन, पुलिस ने दर्ज किया बयान   ||    LIVE Weather News 14 June 2025: आज से बदल सकता है दिल्ली में मौसम का मिजाज, किन राज्यों में लू का अल...   ||    ‘खराब फ्यूल हो सकता है हादसे का कारण…’, Ahmedabad Plane Crash पर क्या बोले विशेषज्ञ   ||    LIVE आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज Aaj Ki Taaza Khabar, 14 जून 2025: अहमदाबाद पहुंचे पूर्व CM विजय रुप...   ||    अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर आया एअर इंडिया के CEO का बयान, जांच को लेकर कही ये बात   ||    Ahmedabad Plane Crash LIVE Update: डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देने आएंगे पूर्व सीएम रूपाणी के बेटे   ||    1 दो नहीं 7 बार सोनम-राज ने रची थी साजिश, पहले 2 प्लान हो जाते सफल तो ना जाती राजा की जान   ||    LIVE Israel Iran War Updates: ईरान के समर्थन में आया चीन, इजरायल के हवाई हमलों को बताया संप्रभुता को...   ||    लॉस एंजेलिस में बिगड़े हालात, अमेरिका ने 200 मरीन जवान किए तैनात   ||   

ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें यह 5 नियम, वरना जाना पड़ सकता है हवालात

Photo Source :

Posted On:Tuesday, January 16, 2024

रेलवे के कई ऐसे नियम हैं, जिनका अगर हम अनजाने में भी पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें तोड़ने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। ट्रेन से यात्रा करते समय छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं।

तेज़ संगीत नहीं सुन सकते

चलती ट्रेन में समय बिताने के लिए लोग मोबाइल पर समय बिताते हैं। लेकिन वह तेज आवाज में गाने नहीं सुन सकता या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि वे शिकायत करते हैं, तो उन पर दूसरों की शांति भंग करने का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद यात्री केबिन में लाइटें सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही चालू की जा सकेंगी. पर्याप्त रोशनी होने पर अतिरिक्त रोशनी का उपयोग करना मना है।

रात 10 बजे के बाद कोई शोर नहीं

समूह में यात्रा करने वाले लोगों को रात 10 बजे शोर मचाने या ऊंची आवाज में बात करने से मना किया जाता है। वे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे आस-पास के अन्य यात्रियों की नींद में बाधा पड़े। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन चलने के बाद टीटीई टिकट चेक करेगा. रात 10 बजे के बाद टिकट चेकिंग के लिए टीटीई के पास बिना किसी कारण के किसी को भी ले जाना मना है।

रात 10 बजे के बाद न शराब, न सिगरेट, न खाना

ट्रेन में यात्रा के दौरान शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा करना अपराध है। इसके अलावा रेलवे रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन भोजन उपलब्ध नहीं कराता है. लेकिन आप निश्चित रूप से ई-कैटरिंग सेवा पर रात्रिभोज का प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।

ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन में अपने साथ किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ जैसे घी, तेल, कोई भी केमिकल जिससे आग लग सकती हो या टपक या लीक हो सकता हो, ले जाना प्रतिबंधित है. ट्रेन के यात्री डिब्बे में आप केरोसिन तेल, एलपीजी सिलेंडर नहीं ले जा सकते।

ऐसा हाल ही में हुआ है

महाबोधि एक्सप्रेस गया से दिल्ली जा रही थी. इसी दौरान एक यात्री ने इलेक्ट्रिक केतली को मोबाइल और लैपटॉप चार्जर सॉकेट में प्लग कर दिया और पानी गर्म करने लगा. इसकी जानकारी होते ही ट्रेन में तैनात आरपीएफ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे ऐसा करने से रोका और जुर्माना लगाया. घटना 12 जनवरी की है. इसकी कम शक्ति के कारण इलेक्ट्रिक केतली को मोबाइल सॉकेट में प्लग नहीं किया जा सकता है।

यही नियम है

रेलवे अधिकारी के मुताबिक उक्त आरोप पर आरपीएफ रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई कर रही है. इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की कैद का प्रावधान है. दोषी पाए जाने पर दोनों को सजा हो सकती है.


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.