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PAN Card को Aadhaar से लिंक करना जरूरी, देरी की तो भरना पड़ेगा जुर्माना; जल्दी जानें प्रोसेस और आखिरी तारीख

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Posted On:Thursday, June 12, 2025

भारत में पहचान और वित्तीय लेन-देन के दो सबसे अहम दस्तावेज माने जाते हैं — पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दोनों न सिर्फ सरकारी योजनाओं से जुड़ने में मदद करते हैं, बल्कि बैंक खाता खोलने, इनकम टैक्स रिटर्न भरने, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने और कई अन्य जरूरी कार्यों में अनिवार्य हो चुके हैं। अब सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है।

पैन और आधार की अहमियत

पैन कार्ड (Permanent Account Number) आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह खासतौर पर टैक्सपेयर यानी करदाताओं के लिए जरूरी होता है। यह 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या होती है जो आयकर संबंधी कार्यों में प्रयोग होती है।

दूसरी ओर, आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा हर नागरिक को जारी किया जाता है। यह बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स के आधार पर तैयार किया गया एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, जो स्कूल एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, हर जगह जरूरी होता है।

आखिर क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक?

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने टैक्स चोरी रोकने, डुप्लीकेट पैन कार्ड खत्म करने और सिंगल यूज़र पहचान के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर दोनों डॉक्यूमेंट लिंक नहीं हैं, तो कई वित्तीय सेवाएं बाधित हो सकती हैं और पैन कार्ड निष्क्रिय भी किया जा सकता है।


पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के मुताबिक, पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड बनवाया है। अगर आप इस तय तारीख तक लिंकिंग नहीं कराते हैं, तो पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा।


देर से लिंक करने पर कितना लगेगा जुर्माना?

यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2026 के बाद पैन-आधार लिंक करता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, इस तारीख के बाद लिंकिंग की सुविधा भी बंद हो सकती है। इससे आपकी बैंकिंग सेवाएं, निवेश और टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर असर पड़ सकता है।


कैसे करें पैन-आधार लिंकिंग? (स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया)

  1. https://incometax.gov.in पर लॉगिन करें (इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल)।

  2. होम पेज पर “Quick Links” सेक्शन में जाएं और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।

  3. अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

  4. सभी जरूरी जानकारियां भरें और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।

  5. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, उस पर आया 6 अंकों का OTP दर्ज करें।

  6. “Validate” पर क्लिक करें और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


कितने दिनों में होता है लिंक?

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होने में 7 से 30 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान आप इसका स्टेटस भी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं।


पहले की समयसीमा और बदलाव

पहले पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने आधार एनरोलमेंट ID के ज़रिए पैन प्राप्त किया है


निष्कर्ष

आज के डिजिटल और डॉक्युमेंट-केंद्रित युग में पैन और आधार जैसे दस्तावेजों की उपयोगिता न केवल सरकारी सेवाओं तक सीमित है, बल्कि ये आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और भविष्य की योजनाओं के लिए भी जरूरी हैं। यदि आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि आगे किसी तरह की परेशानी या जुर्माना न भुगतना पड़े। 31 दिसंबर 2025 की तारीख आपके लिए चेतावनी की तरह है — इसे नज़रअंदाज़ न करें।


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