ताजा खबर
ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अहमदाबाद 571वें स्थान पर, अर्थव्यवस्था में बेहतर लेकिन पर्यावरण-जीवन स्तर म...   ||    हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान, 27 अक्टूबर से सेवा शुरू होने की उम्मीद   ||    भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला: पंजाब के 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 8% बढ़ा   ||    नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी का कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन, गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत ...   ||    उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों का साइड इफेक्ट: माउंट मंटाप के नीचे तेजी से बढ़ रहे हैं भूकंप, वैज्...   ||    चंडीगढ़ में अनोखा 'आईफोन लंगर': फ्री में मिलेगा आईफोन, जानें क्या है पूरा प्लान   ||    टाटा सन्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग और टाटा ग्रुप के शेयरों में हलचल   ||    म्यूचुअल फंड्स की पसंद: जिन शेयरों ने दिया जबरदस्त रिटर्न   ||    ‘हनुमान अंश’ के बाद विशाल चतुर्वेदी लाएंगे ‘राम बोला’, तुलसीदास की जीवनगाथा पर होगी अगली फिल्म   ||    ‘गोलमाल 5’ की रिलीज डेट का ऐलान, 8 जनवरी 2027 को फिर मचेगा हंसी का धमाल   ||   

ईपीएफओ ने आयकर विभाग को पत्र भेजकर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों के विवरण और नियमन पर समन्वय का अनुरोध किया

Photo Source :

Posted On:Thursday, September 3, 2026

नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश में संचालित भविष्य निधि (PF) ट्रस्टों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से आयकर विभाग के साथ संपर्क साधा है। ईपीएफओ ने आयकर अधिनियम के तहत पंजीकृत पीएफ ट्रस्टों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रतिष्ठानों की पहचान करना है जिन्होंने आयकर विभाग से तो मान्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत औपचारिक छूट या मंजूरी हासिल नहीं की है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने हाल ही में जारी छूट योजना (AmNESTY SCHEME) के माध्यम से ऐसे पीएफ ट्रस्टों को अपनी प्रशासनिक स्थिति सुधारने और नियमितीकरण का एक विशेष अवसर दिया है। ईपीएफओ ने आयकर विभाग से आग्रह किया है कि किसी भी प्रतिष्ठान को आयकर अधिनियम के तहत नई मान्यता देने अथवा पुरानी मान्यता रद्द करने से पहले उसकी वैधानिक कवरेज और ईपीएफओ नियमों के अनुपालन की गहन समीक्षा की जाए। इससे दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर लगाम कसी जा सकेगी।

28 दिसंबर तक प्रभावी इस छह महीने की विशेष राहत योजना का लाभ उठाकर पीएफ ट्रस्ट न्यूनतम कर्मचारी संख्या और तीन साल के लगातार अनुपालन जैसे कठिन नियमों से छूट प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल ट्रस्टों का कानूनी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि लाखों कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.