ताजा खबर
ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अहमदाबाद 571वें स्थान पर, अर्थव्यवस्था में बेहतर लेकिन पर्यावरण-जीवन स्तर म...   ||    हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान, 27 अक्टूबर से सेवा शुरू होने की उम्मीद   ||    भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला: पंजाब के 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 8% बढ़ा   ||    नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी का कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन, गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत ...   ||    उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों का साइड इफेक्ट: माउंट मंटाप के नीचे तेजी से बढ़ रहे हैं भूकंप, वैज्...   ||    चंडीगढ़ में अनोखा 'आईफोन लंगर': फ्री में मिलेगा आईफोन, जानें क्या है पूरा प्लान   ||    टाटा सन्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग और टाटा ग्रुप के शेयरों में हलचल   ||    म्यूचुअल फंड्स की पसंद: जिन शेयरों ने दिया जबरदस्त रिटर्न   ||    ‘हनुमान अंश’ के बाद विशाल चतुर्वेदी लाएंगे ‘राम बोला’, तुलसीदास की जीवनगाथा पर होगी अगली फिल्म   ||    ‘गोलमाल 5’ की रिलीज डेट का ऐलान, 8 जनवरी 2027 को फिर मचेगा हंसी का धमाल   ||   

एक्सपायर्ड और खराब खाने का सामान बेचने पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, ई-कॉमर्स कंपनी पर ठोका 6 लाख का जुर्माना

Photo Source :

Posted On:Friday, May 1, 2026

ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स के इस दौर में सुविधा के साथ-साथ धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्राहकों को एक्सपायर्ड और घटिया गुणवत्ता का सामान बेचने वाली कंपनियों पर नकेल कसते हुए देश के शीर्ष खाद्य नियामक FSSAI ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। हाल ही में एक प्रमुख -कॉमर्स कंपनी द्वारा फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए 6 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उन कंपनियों के लिए चेतावनी है जो तेज डिलीवरी के नाम पर गुणवत्ता और मानक से समझौता करती हैं।

यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब उपभोक्ताओं ने लगातार खराब खाने और एक्सपायरी डेट निकल चुके उत्पादों की शिकायतें दर्ज कराईं। आईपीएस अधिकारी देवेश कुमार महला के नेतृत्व में चली सघन जांच के बाद यह पाया गया कि कंपनी के वेयरहाउस और डिलीवरी चेन में 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006' की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। मामला गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला आयुक्त (ADC) कोर्ट पहुंचा, जहाँ सबूतों के आधार पर कंपनी को दोषी पाते हुए उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि डिजिटल बिजनेस में मुनाफे से ऊपर नागरिकों का स्वास्थ्य होना चाहिए।

जुर्माने के साथ-साथ FSSAI ने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कंपनियों को केवल अपने लाइसेंस को अपडेट रखना होगा, बल्कि हर उत्पाद की लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की स्पष्ट जानकारी ऐप पर देनी अनिवार्य होगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई भी कंपनी बिना उचित मानक के खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करती पाई गई, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ जेल भेजने जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.