ताजा खबर
ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अहमदाबाद 571वें स्थान पर, अर्थव्यवस्था में बेहतर लेकिन पर्यावरण-जीवन स्तर म...   ||    हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान, 27 अक्टूबर से सेवा शुरू होने की उम्मीद   ||    भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला: पंजाब के 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 8% बढ़ा   ||    नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी का कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन, गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत ...   ||    उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों का साइड इफेक्ट: माउंट मंटाप के नीचे तेजी से बढ़ रहे हैं भूकंप, वैज्...   ||    चंडीगढ़ में अनोखा 'आईफोन लंगर': फ्री में मिलेगा आईफोन, जानें क्या है पूरा प्लान   ||    टाटा सन्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग और टाटा ग्रुप के शेयरों में हलचल   ||    म्यूचुअल फंड्स की पसंद: जिन शेयरों ने दिया जबरदस्त रिटर्न   ||    ‘हनुमान अंश’ के बाद विशाल चतुर्वेदी लाएंगे ‘राम बोला’, तुलसीदास की जीवनगाथा पर होगी अगली फिल्म   ||    ‘गोलमाल 5’ की रिलीज डेट का ऐलान, 8 जनवरी 2027 को फिर मचेगा हंसी का धमाल   ||   

SIR: क्या आधार कार्ड से ही वोटर लिस्ट में नाम हो जाएगा शामिल या लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स? जानें चुनाव आयोग के निर्देश

Photo Source :

Posted On:Wednesday, November 26, 2025

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर से चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया ने मतदाताओं के बीच दस्तावेज़ों को लेकर भ्रम पैदा कर दिया है. ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित कर रहे हैं. मतदाता अक्सर यह सवाल कर रहे हैं कि क्या केवल आधार कार्ड होने से ही वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाएगा, या अन्य दस्तावेज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी?

संक्षेप में: नहीं, आधार कार्ड अकेले किसी को वोटर बनने के योग्य नहीं बनाता है और SIR प्रक्रिया में सिर्फ आधार के आधार पर नाम शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य सहायक दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।

आधार कार्ड क्यों नहीं है नागरिकता का प्रमाण

चुनाव आयोग के निर्देश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, आधार कार्ड अकेले किसी व्यक्ति को वोटर बनने के लिए योग्य नहीं बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग अधिनियम के अनुरूप है, लेकिन आधार अधिनियम के सेक्शन-9 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधार कार्ड को डोमिसाइल (निवास) या सिटीजनशिप (नागरिकता) का प्रमाण नहीं माना जा सकता है।

Enumeration Form में क्या है ज़रूरी?

हालांकि, BLO द्वारा दिए जा रहे गणना प्रपत्र में नाम के बाद दूसरा कॉलम आधार कार्ड का है, और मतदाताओं को अपना आधार कार्ड नंबर लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन SIR प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वंशावली सत्यापन है:

  • पुराना विवरण: यदि आप मतदाता हैं, तो अपना वर्तमान एपिक नंबर लिखें।

  • 2002-2003 की सूची: यदि आपका नाम 2002-2003 की SIR की लिस्ट में है, तो उसका विवरण फॉर्म के निचले हिस्से में दाईं ओर लिखें।

  • वंशावली का विवरण: यदि आपका नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी जिनका नाम उस लिस्ट में था, उनका विवरण (वोटर कार्ड नंबर, मतदान केंद्र का नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर) फॉर्म के नीचे बाईं ओर लिखें।

यदि आपका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और न ही आपके किसी संबंधी का है, तब भी आप फॉर्म भरकर BLO को जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटिस जारी किया जाएगा और दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।

चुनाव आयोग द्वारा मान्य 13 सहायक दस्तावेज़

चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट में केवल आधार के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी वोटर जिनके नाम साल 2003 के वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाते हैं, उन्हें सुनवाई के दौरान साक्ष्य के रूप में 13 दस्तावेजों की लिस्ट में से कोई एक पेश करना होगा:

  1. सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/PSU के रेगुलर एम्प्लॉई/पेंशनर को जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO).

  2. इंडियन गवर्नमेंट/बैंक/लोकल अथॉरिटी/PCU द्वारा जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट्स.

  3. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट.

  4. पासपोर्ट.

  5. रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन/एजुकेशनल सर्टिफिकेट.

  6. स्टेट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट.

  7. फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट.

  8. OBC/ST/SC या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट.

  9. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (जहां भी हो).

  10. स्टेट/लोकल अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया फैमिली रजिस्टर.

  11. गवर्नमेंट द्वारा कोई भी लैंड/हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट.

  12. आधार कार्ड (कमीशन के लेटर नंबर 23/2025-ERS/Vol.II डेटेड 9.09.2025 के जरिए जारी किए गए डायरेक्शन लागू होंगे).

  13. 2002-2003 की सूची में उल्लेखित पूर्वजों का विवरण।

इन दस्तावेज़ों का सत्यापन सुनवाई के दौरान किया जाएगा।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.