अहमदाबाद न्यूज डेस्क: अहमदाबाद में 3,500 से अधिक आवासीय सोसाइटियों में बिना किसी प्रतिबंध के व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। यह आरोप है कि ये सोसाइटियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्यों की अनुमति दे रही हैं, जबकि यह हाउसिंग सोसाइटी नियमों का उल्लंघन है। इसके बावजूद, अहमदाबाद नगर निगम ने इन गतिविधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कई शिकायतें अनदेखी हो गईं। हाल ही में, एक ऐसी ही लापरवाही के कारण अहमदाबाद के गायंडा सोसाइटी में एक भयावह घटना हुई, जिसमें एक गर्भवती महिला और उसके 4 वर्षीय बेटे की आग में जलकर मौत हो गई।
गायंडा सोसाइटी में यह आग गैस सिलेंडर के फटने से लगी थी, जिन्हें एयर कंडीशनर में उपयोग के लिए स्टोर किया गया था। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कई बार नगर निगम को इस व्यावसायिक गतिविधि को बंद करने के लिए सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप, इस घटना में निर्दोष लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नवरणपुरा, नारनपुरा, और पालदी में भी कई आवासीय सोसाइटियों ने बंगलों को अस्पतालों, गोदामों और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बदल दिया है।
इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शिकायतें निगम की वेबसाइट पर दर्ज की जा सकती हैं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि प्रशासन की अनदेखी और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति देने से ना केवल सामाजिक संरचना प्रभावित हो रही है, बल्कि यह कई गंभीर समस्याओं और दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है।