अहमदाबाद न्यूज डेस्क: अहमदाबाद के एक व्यापारी पर कथित तौर पर फर्जी 'बिल ऑफ लेडिंग' (Bills of Lading) का इस्तेमाल कर शहर के एक कारोबारी और उनके दुबई स्थित बिजनेस पार्टनर से लगभग ₹95.65 लाख (367,250 यूएई दिरहम) की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वे दुबई स्थित एक शेख के साथ व्यापारिक साझेदारी में हैं और अहमदाबाद निवासी मनोज कमलेश भाई उनके बीच बिचौलिए के रूप में सौदों की देखरेख कर रहा था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी मनोज कमलेश भाई ने सामान की आपूर्ति और डिलीवरी साबित करने के लिए कथित तौर पर फर्जी बिल ऑफ लेडिंग तैयार किए और उन्हें दुबई भेजा। इन दस्तावेजों और बयानों पर भरोसा करते हुए जब लेनदेन आगे बढ़ाया गया, तो आरोपी ने लगभग ₹95.65 लाख की राशि का कथित रूप से गबन कर लिया।
मामले की प्राथमिक जांच के बाद फोकल पॉइंट पुलिस ने आरोपी मनोज कमलेश भाई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 467, 468, 471 और 420 के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी एएसआई रंजीत सिंह ने बताया कि पुलिस लेनदेन में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता और पैसों के लेन-देन के रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर रही है।