ताजा खबर
पाकिस्तान में रेड अलर्ट, जल-थल से हवा तक मुनीर की सेना एक्टिव; क्या भारत से है कनेक्शन?   ||    'तुम लोग सिख नहीं हो...', गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान ने 14 हिंदुओं को वापस भेजा   ||    संपत्ति हड़पने वाले माफिया का UP में होगा बुरा हश्र, यूपी असीमित संभावनाओं वाला राज्य : योगी आदित्यन...   ||    Bihar Election 2025 : हर बूथ पर सशस्त्र बल, सभी सीमाएं सील, साढ़े चार लाख सुरक्षाकर्मी तैनात   ||    कौन हैं वर्जीनिया की नई उपराज्यपाल गजाला हाशमी, पढ़ें हैदराबाद से क्या है कनेक्शन   ||    बांग्लादेश में चुनावी शंखनाद, पूर्व पीएम खालिदा जिया की BNP ने 237 सीटों पर उतारे उम्मीदवार   ||    'मैं सदमे में था... पूरा राज्य हमसे छीन लिया गया', राहुल गांधी ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप   ||    'हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम कैसे', राहुल गांधी के 'H बम' पर क्या बोला चुनाव आय...   ||    फैक्ट चेक: बीजेपी उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाए जाने का ये वीडियो बिहार का नहीं है   ||    4 लाख रुपये किलो केसर, ₹5 वाली सुपारी की पुड़िया में कैसे? एड पर सलमान को नोटिस, विज्ञापन से कितना क...   ||   

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, किशोरियां यौन इच्छाओं पर रखें नियंत्रण, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Friday, October 20, 2023

मुंबई, 20 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वे दो मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों में गिर जाती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा, किशोरों को युवतियों, महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। ये टिप्पणियां जस्टिस चित्तरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने एक लड़के को नाबालिग गर्लफ्रेंड से यौन उत्पीड़न मामले में बरी करते हुए कीं। दोनों किशोरों के बीच प्रेम संबंध था और उन्होंने सहमति से संबंध बनाए थे। दरअसल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को गुड टच-बैड टच, गलत इशारे, अच्छी-बुरी संगत और प्रजनन तंत्र के बारे में सही जानकारी दें। महिलाओं का सम्मान करने की सीख देनी चाहिए, क्योंकि परिवार ही ऐसी जगह है जहां बच्चे सबसे ज्यादा और सबसे पहले सीखते हैं। साथ ही, हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधान पर भी चिंता जताई। इनमें किशोरों में सहमति से यौन संबंधों को अपराध माना गया है। बेंच ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बने संबधों को अपराध की श्रेणी से हटाने का सुझाव दिया। आपको बता दें, भारत में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र 18 साल है। इससे कम उम्र में दी गई सहमति वैध नहीं मानी जाती।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.