ताजा खबर
LIVE Ahmedabad Plane Crash Updates: पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए शख्स की प्लेन क्रैश में ...   ||    LIVE आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज Aaj Ki Taaza Khabar, 13 जून 2025: इजराइल में भारतीय दूतावास ने जारी...   ||    LIVE Weather News 13 June 2025: Delhi-NCR में गर्मी से हाल-बेहाल, आज कैसा रहेगा मौसम; जानें IMD अपडे...   ||    Ahmedabad plane crash: जहां क्रैश हुआ विमान वहां पहुंचे PM मोदी, मृतकों और घायलों के परिजनों से मिले   ||    एअर इंडिया की 16 फ्लाइट्स डायवर्ट, वापस लौट आईं लंदन-न्यूयॉर्क की Flights, एयरलाइन की लोगों से खास अ...   ||    ‘गुवाहाटी में प्लान हुआ फेल तो शिलॉन्ग में राजा रघुवंशी को मारा’, शादी से 11 दिन पहले सोनम-राज ने रच...   ||    आसिम मुनीर को अमेरिकी बुलावे पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने पीएम मोदी से की ये मांग   ||    Explainer: सोनम-राज, साहिल-मुस्कान नहीं बनना चाहते लोग, शादी से पहले ही कर रहे ये ‘समझौता’, जानें क्...   ||    Explainer: असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के क्या मायने हैं? पाकिस्तान को इतना भाव क्यों दे रहे ट्रंप   ||    ईरान पर इजरायल का हवाई हमला, तेहरान में दागी मिसाइलें और ड्रोन, अमेरिका बोला- हम सहायक नहीं   ||   

पत्नी को जलाने के आरोप में 12 साल काटी जेल, अब SC ने इस वजह से आरोपी को किया बरी

Photo Source :

Posted On:Tuesday, March 11, 2025

तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के आरोप से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपी बीते 12 साल से जेल में बंद था। आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को जला कर मार डाला। हालांकि, अदालत में पेश साक्ष्यों और महिला के विरोधाभासी बयानों के आधार पर शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि हत्या उसी ने की थी।

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी पर आरोप था कि उसने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इस फैसले को पलटते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि यदि महिला के दिए गए बयानों में विरोधाभास है, तो अन्य सबूतों पर भी गौर करना जरूरी होता है। कोर्ट ने कहा, "ऐसे मामलों में अत्यंत सतर्कता की जरूरत होती है। केवल बयान के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती जब तक अन्य साक्ष्य उसकी पुष्टि न करें।"

महिला के विरोधाभासी बयान बने संदेह का आधार

मृतक महिला ने दो अलग-अलग बयान दिए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान दिए गए पहले बयान में उसने बताया कि वह खाना बनाते समय आग की चपेट में आ गई थी। लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में महिला ने अपने पति पर केरोसिन डालकर आग लगाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जब महिला को अस्पताल लाया गया था, तब उसके शरीर से केरोसिन की गंध नहीं आ रही थी। गवाहों और चिकित्सा रिपोर्ट की जांच के बाद यह साफ हुआ कि महिला के अंतिम बयान पर संदेह किया जा सकता है।

सिर्फ बयान नहीं, साक्ष्य भी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "मृतक के बयान का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि वह बयान कितना विश्वसनीय और सुसंगत है। जब बयान में विरोधाभास हो और अन्य सबूत उस आरोप की पुष्टि न करें, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।" जस्टिस धूलिया ने कहा कि केवल मृत्युपूर्व बयान के आधार पर दोषसिद्धि तब हो सकती है जब वह संदेह से परे हो। इस मामले में ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं था जो यह साबित करता कि पति ने ही हत्या की। इसी आधार पर आरोपी को बरी कर दिया गया।

12 साल बाद मिली रिहाई, परिवार में खुशी का माहौल

12 साल से जेल में बंद आरोपी के बरी होते ही उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। आरोपी के वकील ने कहा कि यह फैसला न्यायिक प्रणाली में भरोसा कायम करने वाला है। अब यह मामला उन मामलों में शामिल हो गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य और तथ्यों की गहन जांच के बाद व्यक्ति को निर्दोष घोषित किया।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.