ताजा खबर
दीपिका पादुकोण का ‘कल्कि 2898 एडी’ सीक्वल से बाहर होने पर नाग आश्विन ने लिखा एक क्रिप्टिक पोस्ट   ||    ‘लॉर्ड कर्ज़न की हवेली’: रहस्य, ह्यूमर और देसी ट्विस्ट से भरपूर डिनर पार्टी को मिली रिलीज़ डेट!   ||    कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज़   ||    19 सितंबर का इतिहास: भारत और विश्व में घटित प्रमुख घटनाएं   ||    Fact Check: राहुल गांधी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खरगे ने दिया बयान? यहां जानें वायरल Video का सच   ||    Aaj Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशिवालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 19 सितंबर 2025 का राशि...   ||    India vs Oman: फिर होगा 18 साल पहले जैसा चमत्कार? अभिषेक शर्मा के पास गुरु युवराज सिंह को ‘दक्षिणा’ ...   ||    बेस्ट थ्रो के बाद भी मेडल से चूके सचिन यादव, अगर ऐसा होता तो पक्का था पदक, पढ़ें इनसाइड स्टोरी   ||    Asia Cup 2025: एक दो नहीं पूरे 5 मैच खेल सकती है टीम इंडिया, नोट कर लीजिए शेड्यूल   ||    Gold Rate : नवरात्र से पहले सोने के रेट में तगड़ी गिरावट, एक ही दिन में इतने गिरे दाम   ||   

रेणुकास्वामी मर्डर केस में दर्शन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, हाईकोर्ट को दोबारा फटकार, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Thursday, July 24, 2025

मुंबई, 24 जुलाई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा को मिली जमानत को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि रेणुकास्वामी हत्या मामले में हाईकोर्ट ने अपने न्यायिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। इससे पहले 17 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने विवेक का सही उपयोग नहीं किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत रद्द करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इस मामले में एक्टर दर्शन को 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। इस फैसले को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2025 में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि वे हाईकोर्ट वाली गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा के वकील से स्पष्ट किया कि अदालत न तो दोष सिद्ध करने जा रही है और न ही बरी करने का निर्णय दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश की भाषा पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने हत्या जैसे गंभीर मामले में यह टिप्पणी की कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से अगर ऐसी गलती हो जाए तो वह समझी जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के जजों से ऐसी चूक स्वीकार नहीं की जा सकती।

कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा पर अपने फैन रेणुकास्वामी की हत्या का आरोप है। रेणुकास्वामी की लाश 9 जून को बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या इलाके में एक अपार्टमेंट के पास पाई गई थी। जब पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की जांच की, तो सीसीटीवी फुटेज में दर्शन और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा वहां से निकलते नजर आए। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के दौरान रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक दोनों के मोबाइल उसी क्षेत्र में सक्रिय थे। इसके बाद 11 जून को दर्शन और पवित्रा को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि दर्शन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस जांच के अनुसार, 33 वर्षीय रेणुकास्वामी एक्टर दर्शन का फैन था। जनवरी 2024 में अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा ने दर्शन के साथ अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई थी, जिससे उनका रिश्ता चर्चा में आ गया क्योंकि दर्शन पहले से शादीशुदा हैं। रेणुकास्वामी इस रिश्ते से नाराज था और पवित्रा को लगातार मैसेज करके दर्शन से दूर रहने के लिए कहता था। शुरुआत में पवित्रा ने मैसेज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब रेणुकास्वामी ने आपत्तिजनक और धमकी भरे मैसेज भेजने शुरू किए, तो पवित्रा ने दर्शन को हत्या के लिए उकसाया। इसके बाद दर्शन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेणुकास्वामी को अगवा करवाया और एक गोडाउन में ले जाकर पहले उसे टॉर्चर किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद जिन लोगों के कपड़े खून से सने थे, उन्होंने पास के रिलायंस स्टोर से नए कपड़े खरीदे और वहीं पर कपड़े बदल लिए।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.