ताजा खबर
"रणदीप हुड्डा की भावुक श्रद्धांजलि: सरबजीत सिंह की पुण्यतिथि पर दिल छूने वाला संदेश"   ||    बेल्लमकोंडा श्रीनिवास ने अपनी पत्नी काव्या के लिए किया रोमांटिक खुलासा, कैप्शन बना सोशल मीडिया पर हि...   ||    'बंदर' की स्क्रीनिंग: बॉबी देओल और निखिल द्विवेदी की मौजूदगी ने बढ़ाई फ़िल्म की उम्मीदें"   ||    'पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर रिलीज हुआ   ||    सावधान! आपकी रोजाना की बाइक राइड चुपचाप बढ़ा रही है आपकी उम्र नजरअंदाज न करें ये बड़ा कारण   ||    जब मस्तिष्क को न मिले पर्याप्त ऊर्जा जानिए ग्लूकोज की कमी के शुरुआती संकेत और खतरे   ||    लुप्तप्राय पीकॉक टैरंटुला मकड़ी को बचाने के लिए शुरू हुआ विशेष सर्वेक्षण पवन कल्याण ने बताया पूर्वी ...   ||    ओपनएआई (OpenAI) और AGI: सैम ऑल्टमैन का नया दृष्टिकोण   ||    उबर का बड़ा धमाका अब ऐप से बुक होंगे होटल, AI वॉइस कमांड से मिलेगी टैक्सी   ||    रोजाना 80 ग्राम प्रोटीन कैसे प्राप्त करें आसान इंडियन मील प्लान   ||   

काले हिरण शिकार मामला, सैफ, तब्बू को बरी करने के फैसले को राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Friday, May 16, 2025

मुंबई, 16 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सरकार ने लीव-टू-अपील के जरिए यह मामला उठाया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने इसे इसी मामले से जुड़े अन्य सभी केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अब इस पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, यह मामला 1 अक्टूबर 1998 का है, जब फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण का शिकार किया गया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था। हालांकि, 7 अप्रैल 2018 को सेशन कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी। फिलहाल वे जमानत पर हैं और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है। उक्त मामले में सलमान खान के साथ शामिल सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अब राज्य सरकार ने इन सभी की रिहाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनः अपील की है।

इस मामले से जुड़े अन्य केसों में भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। घोड़ा फार्म हाउस केस में सलमान को 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 25 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई लंबित है। वहीं, भवाद गांव केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी ठहराया और एक साल की सजा सुनाई, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें इसमें भी बरी कर दिया। इस फैसले को भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में 18 जनवरी 2017 को सलमान को बरी कर दिया गया था, जिस पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है और वह भी विचाराधीन है। राज्य सरकार की मौजूदा अपील में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति के साथ सलमान खान से जुड़ी सभी लंबित सुनवाइयों को एक साथ जोड़ा जाएगा, ताकि पूरे मामले में एकीकृत रूप से न्यायिक निर्णय लिया जा सके।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.